समय से पहले पंचायतें भंग करने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगा जवाब, क्या फैसला जनता के हित में है?

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चंडीगढ़, 29 अगस्त, समय से पहले पंचायतों को भंग करने पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है, राज्य सरकार ने 10 अगस्त को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को भंग करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। पंचायतों के समयपूर्व विघटन पर प्रतिक्रिया देना।

पंजाब सरकार ने कहा कि यह फैसला जनहित में लिया गया है. हाई कोर्ट ने पूछा कि पहले बताएं कि जनहित क्या है. इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई तय की गई है. पटियाला और अन्य जिलों की ग्राम पंचायतों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि 10 अगस्त की अधिसूचना अवैध और मनमाना है.

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतें भंग कर दी गई हैं और निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत या विशेष सचिव को सभी कार्य करने और ग्राम पंचायतों की शक्तियों का प्रयोग करने और प्रशासकों की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया गया है। याचिका में कहा गया है कि किसी भी समय चुनाव की घोषणा करने और पंचायतों को भंग करने की शक्ति का मतलब यह नहीं है कि संविधान द्वारा निर्धारित कार्यकाल कम कर दिया गया है।

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