शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और अन्य को नोटिस जारी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने संस्थान के कर्मचारियों को वेतन न देने के मामले में शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और अन्य को नोटिस जारी किया है.

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संगरूर, 21 जुलाई
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण सीमा जैन, अतिरिक्त निदेशक दर्शन सिंह सिद्धू को नोटिस भेजा है। ये नोटिस 28 सितंबर के लिए भेजे गए हैं. जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है.

दरअसल, संगरूर के लहरागागा स्थित बाबा हीरा सिंह भठल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कर्मचारी सुनत्या कुमार ने हाई कोर्ट में मानहानि याचिका दायर की है. मामले में हाई कोर्ट ने 16 मई 2023 को संस्थान की संपत्ति बेचने और याचिकाकर्ता व अन्य स्टाफ को वेतन देने के आदेश जारी किए.

इस बीच, पंजाब सरकार को कर्मचारियों को वेतन देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा एक महीने का समय दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस अवधि की समाप्ति तक कर्मचारियों को कोई मुआवजा नहीं दिया। रिमाइंडर दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार ने दो महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया है. इसके बाद याचिकाकर्ता ने फिर से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ज्ञात हो कि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस तकनीकी शिक्षा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लहरागागा (संगरूर) के अध्यक्ष हैं। लेकिन उन्होंने न तो कर्मचारियों का वेतन जारी करने का आदेश दिया और न ही प्रमुख सचिव व अपर निदेशक से कोई संज्ञान लिया.

हाईकोर्ट ने सुनवाई से पहले पिछले सप्ताह प्रतिवादी को आदेश के अनुपालन के संबंध में हलफनामा दाखिल करने के आदेश जारी किए थे. लेकिन ऐसा न करने पर प्रतिवादी/संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

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