शराब घोटाला मामले में कविता को राहत नहीं, 3 जुलाई तक बढ़ी हिरासत

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दिल्ली शराब घोटाला: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कविता को सोमवार को दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बीआरएस नेता की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है. के कविता को शराब नीति घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी के बाद से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे पहले 21 मई को कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ा दी थी. आपको बता दें कि इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ-साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी कर रही है.

वकील ने ये दलील दी

पिछली सुनवाई के दौरान बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) नेता के कविता के वकील ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने के कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था. इसके पीछे कविता के वकील ने कई दलीलें पेश कीं. वकील ने कहा था कि कोर्ट ने अभी तक मामले में दायर की गई चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लिया है, जिसके चलते कोर्ट कविता की न्यायिक हिरासत नहीं बढ़ा सकती. इस आधार पर वकील ने बीआरएस नेता को जमानत का हकदार बताया. के कविता के वकील की दलीलों पर पलटवार करते हुए ईडी ने कहा था कि सीआरपीपी की धारा 167 और 309 के तहत नोटिस लेने के बाद अदालत के पास न्यायिक हिरासत बढ़ाने की शक्ति है.

 

शायरी की मुश्किलें क्यों बढ़ीं?

केंद्रीय जांच एजेंसियां दावा कर रही हैं कि कविता शराब घोटाला मामले में शामिल दक्षिणी समूह की प्रमुख सदस्य हैं। इस ग्रुप ने दिल्ली में शराब लाइसेंस के बदले 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है. हालांकि, के कविता ने जेल से कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां उनकी छवि खराब करने के लिए सारे आरोप लगा रही हैं. बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की अंतरिम जमानत याचिका भी रोज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है. इसी बीच कविता ने अपने बेटे की परीक्षा को लेकर जमानत की अर्जी लगाई. लेकिन कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी.

 

 

 

 

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