वोटों को लेकर पंजाब में विशेष छुट्टी का ऐलान

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चंडीगढ़, 7 अप्रैल,

लोकसभा चुनाव-2024 के संदर्भ में पंजाब में कार्यरत हरियाणा के मतदाताओं को मतदान के दिन यानी 25 मई, 2024 को मतदान करने के लिए विशेष अवकाश देने की घोषणा की गई है।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यदि पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में से कोई भी हरियाणा का मतदाता है, तो उसे अपना मतदाता कार्ड संबंधित प्राधिकारी विशेष को प्रस्तुत करना होगा लगाने हेतु 25-05-2024 (शनिवार) को अवकाश लिया जा सकता है। यह अवकाश अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश खाते से नहीं काटा जायेगा।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यवसाय, व्यापार या किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले हरियाणा के मतदाताओं को भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा बी (1) के अनुसार 25-05-2024 को अपना वोट डालने की अनुमति है। 25 को सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

इसके अलावा 25 मई को मतदान के मद्देनजर श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मानसा, संगरूर, पटियाला और साहिबजादा अजीत सिंह जिलों में स्थित सरकारी कार्यालयों/बोर्डों/निगमों/शैक्षणिक संस्थानों में स्थानीय अवकाश रहेगा। यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम-1881 के अनुरूप है। इस संबंध में पंजाब सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

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