विज्ञापन के बाद नियमों में बदलाव हाईकोर्ट ने 5994 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है

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विज्ञापन के बाद नियमों में बदलाव हाईकोर्ट ने 5994 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है

चंडीगढ़, 20 अक्टूबर,

 

हाईकोर्ट ने 5994 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है।

 

हाईकोर्ट ने पंजाब में 5994 ईटीटी शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। विज्ञापन जारी होने के बाद अब यह भर्ती नियमों में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले पर निर्भर करेगी। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि भर्ती प्रक्रिया को अगले आदेश तक नहीं बढ़ाया जाएगा.

याचिकाकर्ता परविंदर सिंह और अन्य ने वकील विकास चतरथ के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार ने 12 अक्टूबर 2022 को ईटीटी के 5994 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया क्योंकि वे विज्ञापन में दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते थे। 28 अक्टूबर 2022 को पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवा नियमों को अधिसूचित किया था। इसके मुताबिक ग्रुप-सी की सभी सरकारी नौकरियों के लिए पंजाबी की अतिरिक्त परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है।

 

नोटिफिकेशन जारी करते समय आरक्षित वर्ग को कोई छूट नहीं दी गई. इसके बाद 1 दिसंबर 2022 को एक सुधार पत्र जारी किया गया, जिसके तहत ईटीटी के 5994 पदों को भरने के लिए 12 अक्टूबर को जारी विज्ञापन भी लागू कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि इस अधिसूचना को पहले जारी किसी भी भर्ती में लागू करना पूरी तरह से गलत है। ऐसे में इस योग्यता को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया जाए.

 

हाई कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में भर्ती को चुनौती देने का सबसे महत्वपूर्ण आधार विज्ञापन प्रकाशन के बाद भर्ती प्रक्रिया में बदलाव है. तेज प्रकाश बनाम राजस्थान सरकार के मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मामला संविधान पीठ को भेजा गया, जिसने 18 जुलाई 2023 तक इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. फिलहाल यह भर्ती अंतिम चरण में है और चयनित आवेदकों को अभी नियुक्ति नहीं दी गई है।

 

 

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