लैंड डेवलपमेंट व कॉलोनियां काटने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी मारने के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका रद्द

मोहाली। लैंड डेवलपमेंट व कॉलोनियां काटने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये की ठगी मारने के आरोपी विकास बैकटोर की अग्रिम जमानत याचिका को जिला अदालत ने रद्द कर दिया है। आरोपी के खिलाफ मोहाली के थाना स्टेट क्राइम में ब्यूरो ऑफ इनवेस्टीगेशन की जांच के बाद लोगों से लाखों रुपये ठगी व जालसाजी का मामला दर्ज किया गया है। वह फरार है जिसकी तलाश जारी है। उसने अपने वकील के माध्यम से जिला अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी जिसे रद्द कर दिया गया है।
मोहाली अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उक्त आरोपी ने अदालत से कई बातें छुपाई हैं जैसे कि उस पर पहले भी चंडीगढ़ में मामले दर्ज हैं और वह इस मामले में भगौड़ा है। यह भी बताने योग है कि विकास चंडीगढ़ पुलिस की ओर से दर्ज मामले में पीओ घोषित हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी उसने चंडीगढ़ क्लब के दिसंबर 2024 में चुनाव लड़े थे। अदालत ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस क्या उक्त आरोपी को बचाने की कवायद में जुटी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आरोपी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर नहीं की जा सकती।