रेप होते देखने वाले को 20 साल की सज़ा
दिल्ली, 30 अगस्त
रेप के गवाह को 20 साल की सजा सतना की विशेष अदालत ने अपने साथी के साथ रेप के गवाह बने युवक को भी सहयोगी के तौर पर पाक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सतना ने साथी को आईपीसी की धारा 376 (डी) के तहत दोषी ठहराया।
अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता ने 10 जुलाई 2018 को सभापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि करीब 7 महीने पहले दोनों ने उसे जान-पहचान के बहाने पकड़ लिया और जबरन खेत में ले गए, जहां मुख्य आरोपी ने दुष्कर्म किया. वह और उसका साथी दूर से यह सब देखते रहे। शिकायत के बाद पुलिस ने साथी को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है.