राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा – सूरत की अदालत ने सुनाया फैसला
राहुल गांधी को उनके एक बयान के लिए गुजरात के सूरत सेशंस कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। राहुल के खिलाफ मानहानि केस में फैसला आ गया है। मोदी सरनेम को लेकर राहुल के खिलाफ मानहानि केस दर्ज कराया गया था, जिसके तहत राहुल को सूरत की सेशंस कोर्ट ने दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई है। अदालत ने धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल गांधी इससे पहले तीन बार सूरत की कोर्ट में हाज़िर हो चुके हैं। लेकिन वो कौनसा बयान है जिसकी वजह से राहुल गांधी इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। हम आपको राहुल के उस बयान के बारे में बताएंगे।
राहुल गांधी का क्या है वो विवादित बयान
वो साल था 2019। लोकसभा चुनावों का वक्त था। कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी रैली के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। कर्नाटक की रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरनेम वाले आखिर चोर क्यों होते हैं? राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?