राबर्ट वाड्रा को DLF लैंड डील में बड़ी राहत मिली, हरियाणा सरकार ने माना नहीं हुई कोई अनियमितता

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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा से जुड़े डीएलएफ लैंड डील मामले में हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि इस लैंड डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 2019 के चुनाव के समय भाजपा ने इस डील को खूब हवा दी थी।

UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा को DLF लैंड डील में बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने करोड़ों रुपए के लैंड डील से जुड़े एक मामले में प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी है। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा कि राबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ चल रहे लैंड डील से जुड़े मामले में कोई अनियमितता नहीं की गई। दरअसल इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति राबर्ट वाड्रा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ भूमि सौदे में अनियमितता के संबंध में केस दर्ज किया था। यह मुकदमा पांच साल पहले दर्ज किया गया था। जिसमें अब राबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिला है।

स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2019 में बेची थी जमीन-

अब हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को सूचित किया है कि रॉबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी द्वारा डीएलएफ को जमीन हस्तांतरण में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे में कहा, तहसीलदार, मानेसर, गुरुग्राम द्वारा यह बताया गया था कि मैसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 18 सितंबर, 2019 को मेसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को 3.5 एकड़ जमीन बेची थी, उक्त लेनदेन में किसी भी नियम / नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

जिस लैंड पर विवाद, वह एसएचवीपी के नाम पर मिला-

तहसीलदार, वजीराबाद, गुरुग्राम से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, यह कहा गया है कि विचाराधीन भूमि मैसर्स डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड के नाम पर नहीं मिली है और भूमि अभी भी एचएसवीपी/एचएसआईआईडीसी, हरियाणा के नाम पर मौजूद है। इसने कहा कि आगे की जांच के लिए एक नई विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया गया है। 22 मार्च को गठित एसआईटी में एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी), दो सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी), एक निरीक्षक और एक एएसआई शामिल हैं।

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