राघव चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दी चुनौती, आज सुनवाई

दिल्ली, 11 अक्टूबर
राघव चड्ढा ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने टाइप-सात बंगला खाली करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने इस याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए कहा, जिसने याचिका स्वीकार कर ली और सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तारीख तय की.
राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि सांसद को नोटिस दे दिया गया है और बंगला खाली करने की कार्रवाई चल रही है. उन्होंने कहा कि पहले ट्रायल कोर्ट से स्टे था लेकिन अब कोर्ट ने उसे हटा दिया है.
ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा जारी रखने का पूरा अधिकार है।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को आवंटित टाइप-सात सरकारी बंगले को खाली करने के राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर लगी अंतरिम रोक हटा दी थी. कोर्ट ने रोक हटाते हुए कहा कि आप नेता को विशेष अधिकार के तहत टाइप-सात बंगला दिया गया था. अब उनके बंगले पर कब्जा जारी रखने के लिए इन विशेष अधिकारों को वापस लेने और बंगले का आवंटन रद्द करने के आदेशों का कोई औचित्य नहीं है। अब आप नेता को यह सरकारी बंगला खाली करना होगा.