रजिस्ट्री करवाने वालों की संख्या को देखते हुए सरकार जीरकपुर सब तहसील में अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त करे:- संजीव खन्ना

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– 2.25 फीसदी छूट की अवधि और बढ़ाने की मांग

 

मोहाली मुकेश चौहान

 

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के निवासियों को 31 मार्च तक किसी भी प्रकार की भूमि की रजिस्ट्री में दी गई 2.25 प्रतिशत की छूट के कारण जीरकपुर उप तहसील में रजिस्ट्री करवाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। रजिस्ट्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि को देखते हुए सरकार को जीरकपुर सब तहसील में बिना देरी के एक और अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठा सकें। उक्त बातें डेराबासी विधानसभा क्षेत्र भाजपा प्रभारी, वित्त समिति सदस्य व प्रदेश सचिव संजीव खन्ना ने पत्रकारों से बातचीत में कही। खन्ना ने कहा कि बेशक सरकार ने स्टांप शुल्क में छूट देकर राज्य के निवासियों को बड़ी राहत दी है, लेकिन सरकार को 31 मार्च तक रजिस्ट्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यहां एक और तहसीलदार नियुक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीरकपुर सब तहसील में दी गई छूट के कारण रोजाना सैकड़ों लोग रजिस्ट्रियां करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां तैनात नायब तहसीलदार द्वारा कुछ हद तक ही रजिस्ट्रियां की जा सकती हैं, इसलिए या तो सरकार जीरकपुर में एक और अतिरिक्त तहसीलदार नियुक्त करे अन्यथा जीरकपुर के वर्तमान नायब तहसीलदार के कार्य के कम से कम चार घंटे की वृद्धि की जाए ताकि जीरकपुर शहर के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अपने शहर के प्रॉपर्टी कारोबारियों से भी अपील की कि वे अपने प्रोजेक्ट में प्लॉट, फ्लैट व अन्य संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को पूरा सहयोग दें और 31 मार्च तक उनका रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि सरकार द्वारा मिली राहत का लाभ सभी को मिल सके। इसके अलावा संजीव खन्ना ने मांग की है कि सरकार को दी गई छूट को 31 मार्च तक अगले तीन महीने के लिए बढ़ा देना चाहिए ताकि जो लोग पैसे की कमी के कारण अपनी रजिस्ट्री नहीं करवा पाए हैं उन्हें इस दौरान पंजीकरण कराने के लिए पैसा मिल सके. अगले तीन माह में सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाकर वे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार बिना देरी के इस जनहित के फैसले पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी गई छूट से पहले जीरकपुर में केवल 50 से 60 रजिस्ट्रियां थीं, लेकिन सरकार द्वारा दी गई छूट के बाद 150 सामान्य रजिस्ट्रियों का स्लॉट 31 मार्च तक भरा जा रहा है, इसके अलावा 37 तत्काल रजिस्ट्रियों का दैनिक कोटा निर्धारित किया गया है। उन्होंने वित्त कमिश्नर पंजाब से अपील की है कि इस समस्या के समाधान के लिए रजिस्ट्रियों के स्लॉट बढ़ाने पर ध्यान दिया जाए।

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