मुख्य सचिव ने ये निर्देश आज यहां गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और नगर निगम फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता

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चंडीगढ़, 13 अप्रैल: हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और नगर निगम, फरीदाबाद के अधिकारियों को पुराने और नये कचरे के निस्तारण, लीचेट प्रबंधन, रेफ्युजल डिराइवड फ्यूल (आरडीएफ) के निपटान के लिए एक प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने गुरुग्राम में बंधवाड़ी लैंडफिल साइट और फरीदाबाद में पाली साइट पर वेस्ट-टू-एनर्जी संयंत्र स्थापित करने के लिए भी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।

श्री कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अन्य वैकल्पिक साइट का का भी पता लगाया जाए। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जुलाई तक मानसून की शुरुआत से पहले 27.86 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण कर लिया जाएगा।

मुख्य सचिव ने ये निर्देश आज यहां गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और नगर निगम फरीदाबाद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को लैंड फिलिंग साइटों की साप्ताहिक स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा और निगरानी करने तथा इस बारे में शहरी स्थाडनीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पुराने व नये कचरे के निस्तारण, लीचेट प्रबंधन, रेफ्युजल डिराइवड फ्यूल (आरडीएफ) के निपटान, गुरुग्राम में बंधवाड़ी लैंडफिल साइट और फरीदाबाद में पाली साइट पर वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र स्थापित करने में देरी के लिए ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करने और जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने अधिकारियों को अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए समय सीमा, कचरे की मात्रा, और कचरा प्रसंस्करण के लिए एजेंसियों को तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य में पर्यावरण नियमों को लागू और क्रियान्वित करने के दौरान इन कार्यों का मूल्यांकन करें।

श्री कौशल ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से कानून व नियम बना रही है और लागू कर रही है। इन नियमों में हवा और पानी की गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधन संरक्षण जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और उल्लंघन करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाए।

बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार गुप्ता, गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पी. सी. मीणा, नगर निगम फरीदाबाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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