महिला स्तंभकार के यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए ट्रंप, मुआवजे के तौर पर देंगे 41 करोड़ रुपए
वाशिंगटन, 10 मई
अमेरिका के एक दीवानी मामले में ज्यूरी ने पाया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1990 के दशक में न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक पत्रिका के स्तंभकार का यौन उत्पीड़न किया था। महिला पत्रकार को हर्जाने के रूप में ट्रंप को 41 करोड़ रुपए (5 मिलियन डॉलर) का भुगतान करना होगा। लेकिन ट्रंप को बलात्कार के लिए ज़िम्मेदार नहीं पाया गया। जूरी ने लेखक के आरोपों को “एक धोखाधड़ी और ट्रम्प को “झूठ” बोलने के लिए मानहानि के लिए उत्तरदायी पाया गया। यह पहली बार है जब ट्रम्प को यौन उत्पीड़न के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी पाया गया है। मैनहट्टन जूरी ने ट्रम्प को नुकसान का भुगतान करने का आदेश दिया क्योंकि मुकदमा आपराधिक के बजाय सिविल कोर्ट में था। सी। छह पुरुषों और तीन महिलाओं की एक ज्यूरी ने तीन घंटे से भी कम समय में विचार-विमर्श के बाद अपना फैसला सुनाया। ट्रम्प, जिन्होंने आरोपों से इनकार किया है, मैनहट्टन संघीय अदालत में दो सप्ताह के दीवानी मुकदमे में शामिल नहीं हुए।