महिलाओं के यौन उत्पीड़न-रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम विषय पर एक विशेषज्ञ वार्ता आयोजित

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महिलाओं के यौन उत्पीड़न-रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम विषय पर एक विशेषज्ञ वार्ता आयोजित चंडीगढ़ : पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर -46 की आंतरिक शिकायत समिति ने कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के सहयोग से कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न-रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम विषय पर एक विशेषज्ञ वार्ता आयोजित की। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील भूपिंदर मलिक मुख्य वक्ता थे। उन्होंने नई नीतियों और उपायों को अपनाकर कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का मुकाबला करने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों को देखने के लिए शिकायत समिति के रूप में निवारण तंत्र के बारे में भी दर्शकों को जागरूक किया। प्राचार्य डॉ. सुदर्शन ने आयोजनकर्ता प्रवीण चौबे और डॉ. रमनदीप के प्रयासों की सराहना की।

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