मनीष सिसौदिया को सप्ताह में एक बार बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई

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शराब नीति मामले में एक साल से अधिक समय से हिरासत में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी और डॉक्टरों से मिलने की अनुमति दे दी है। सोमवार को दिए गए अदालत के फैसले से आम आदमी पार्टी (आप) नेता को कुछ राहत मिली है।

 

यह भत्ता पिछले नवंबर में दिवाली के दौरान मनीष सिसोदिया की पिछली हिरासत पैरोल के बाद आया है, जहां उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दी गई थी। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अब अपनी पत्नी से साप्ताहिक आधार पर मिलने के लिए नियमित हिरासत पैरोल की मांग की है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने 2 फरवरी को इस आवेदन के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया।

 

अदालत ने माना कि पहला आवेदन नियमित जमानत (दूसरा जमानत आवेदन) मांगने के लिए है, जबकि दूसरा अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते दो दिन मिलने के लिए हिरासत पैरोल का अनुरोध करने के लिए है। मनीष सिसौदिया को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में आरोपों का सामना करना पड़ा। दिल्ली शराब घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 30 अक्टूबर को मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। पिछले साल 30 मई को उच्च न्यायालय और ट्रायल कोर्ट द्वारा पूर्व जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं।

 

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा और बाद में 9 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद, मनीष सिसौदिया पर अपनी गतिविधियों के माध्यम से लगभग 622 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित करने का आरोप है।

 

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