मनीष सिसोदिया को मिलेगी राहत? कोर्ट ने ED को 8 मई तक के लिए दिया है ये आदेश

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दिल्ली में हुए शराब घोटाला मामले में सजा काट रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम हो सकती हैं क्या। इसकी वजह ये है कि आबकारी नीति मामला  में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को मामले की सुनवाई करने के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ईडी को 8 मई तक इस मामले में सीडी/डीवीडी/पेन ड्राइव में सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी फाइल करने को भी कहा है।

 

 

शनिवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बता दें कि आबकारी घोटाला मामले में ये ईडी की चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है जिसे दाखिल करत हुए ED ने कोर्ट को बताया था कि आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की आरोपी संख्या 29 है। ये भी बता दें कि मनीश सिसोदिया के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2100 पेज की है।

मामले में ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया कि जांच में पाया गया है कि मनीष सिसोदिया केआबाकारी मंत्री रहते हुए अब तक करीब 622 करोड रुपये अपराध का पता चला है। इस बारे में अब इन सभी के सबूत की सॉफ्ट कॉपी कोर्ट ने 8 मई तक जमा करने के लिए कहा है।

सूत्रों के मुताबिक ED ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को पहली बार आरोपी बताकर उन्हें नामजद करते हुए चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने  इस मामले में सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। सबसे पहले केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने उन्हें गिरफ्तार किया था जो आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले की जांच कर रही है  एजेंसी ने इस मामले में सिसोदिया को ‘मुख्य षड्यंत्रकारी’ बताया है। जांच एजेंसी ने इस मामले में अभी तक सिसोदिया एवं 11 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है और उसका कहना है कि जांच अभी जारी है।

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