मतदान से पहले सख्त हुई EC, ईवीएम को लेकर राज्य में DC और SSP को आदेश

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चुनाव आयोग का आदेश: मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने सभी जिलों के उपायुक्तों (डीसी) और एसएसपी को पंजाब में निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने और मतदान बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों को मतदान से पहले 48 घंटों के दौरान निर्वाचन क्षेत्र के बाहर लोगों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है.

इसके अलावा फ्लाइंग टीमों और स्थैतिक निगरानी टीमों को भी मतदान समाप्ति तक निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। मतदान से पहले की रात में अधिक शिकायतें मिलने के मद्देनजर इस पहलू पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है.

 

मतदान केंद्रों पर फोन काम नहीं करेंगे

सिबिन सी ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाना या उनका उपयोग करना सख्त वर्जित है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के संबंध में सिबिन सी ने कहा कि किसी भी क्षतिग्रस्त या काम न करने वाली ईवीएम मशीन को तुरंत 10-20 मिनट के भीतर बदलने का निर्देश दिया गया है.

स्टाफ के लिए भोजन एवं आवास की व्यवस्था

आयोग ने मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों, वितरण एवं प्राप्ति केंद्रों पर भोजन एवं आवास की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. मतदान के बाद मतदान कर्मियों को उनके घर तक पहुंचाने की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ ही कर्मियों को समय पर मानदेय का वितरण सुनिश्चित किया जाये.

 

 

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