बेटे की हत्या में जीजा भी शामिल, चंडीगढ़ कोर्ट फायरिंग मामले में मां का आईआरएस पर आरोप
चंडीगढ़ कोर्ट फायरिंग केस: पंजाब के पूर्व एआईजी मालविंदर सिंह सिद्धू ने कोर्ट में गोलियां चलाकर अपने दामाद की हत्या कर दी. इसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है. लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. मृतक आईआरएस अधिकारी हरप्रीत की मां ने हाई कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई है. मंगलवार को उन्होंने बेटे की हत्या में अपने साले कुलदीप सिंह के शामिल होने का भी आरोप लगाया. कहा- जिस वक्त हरप्रीत को गोली मारी गई, उस वक्त कुलदीप सिंह कोर्ट में मौजूद था। दोनों की मिलीभगत से यह हत्या हुई है.
कोर्ट ने अब इस मामले की जांच के लिए कुलदीप सिंह को आज सेक्टर-36 थाने में पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कुलदीप सिंह चंडीगढ़ के सेक्टर-36 थाने नहीं पहुंचे तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. कुलदीप के खिलाफ पहले भी भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. इसमें पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है.
कुलदीप सिंह के वकील ने दिया बयान
कोर्ट ने कहा- अगर वह आज कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाएगी. उधर, कुलदीप सिंह के वकील ने हरप्रीत की मां के आरोपों को झूठा बताया है. वकील ने कहा कि इस मामले में उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है. हरप्रीत की मां के आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 103 (2) के तहत दर्ज एफआईआर में जांच के बाद कुलदीप सिंह को गिरफ्तार करना है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है.
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इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कुलदीप सिंह की थाने में मौजूदगी को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी. इसके बाद कोर्ट आज एक बार फिर मामले की सुनवाई करेगी और पीड़िता को सुरक्षा देने पर अपना फैसला सुनाएगी.