बेअंत सिंह हत्याकांड: लखविंदर सिंह लाखा की रिहाई पर फैसला आने तक जमानत पर रहेंगे

चंडीगढ़
बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपी लखविंदर सिंह लाखा को स्थानीय अदालत ने आज नियमित जमानत दे दी। वह तब तक नियमित जमानत पर रहेंगे जब तक कि सक्षम अधिकारी उनकी स्थायी रिहाई पर फैसला नहीं लेते।
उसके वकील जसपाल सिंह मझपुर ने बताया कि उसने अपनी बहन सुखविंदर कौर की ओर से नियमित जमानत को लेकर अर्जी दाखिल की थी. सीजेएम डॉ. अमर इंदर सिंह संधू की अदालत ने उन्हें 2 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है.
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत पर उम्रकैद की सजा पूरी कर चुके सभी व्यक्तियों को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन उनकी निश्चित रिहाई पर अभी फैसला नहीं लिया गया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा मामले में जेल अधीक्षक और गृह सचिव ने कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए, जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किए हैं.