बृजभूषण विवाद: POCSO एक्ट मामले की सुनवाई आज

बृजभूषण विवाद: POCSO एक्ट मामले की सुनवाई आज
चंडीगढ़, 4 जुलाई – दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एक नाबालिग पहलवान के बयान पर भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर मामले की क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई करेगी। दरअसल, नाबालिग पहलवान के मामले में दिल्ली पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट में कहा था कि ‘जांच में यौन शोषण का कोई सबूत नहीं मिला है.’
इसलिए इस केस को बंद कर देना चाहिए. इसके अलावा नाबालिग पहलवान ने भी कोर्ट में अपना बयान बदलते हुए कहा कि मामला यौन शोषण का नहीं, बल्कि भेदभाव का है. उसने झूठी शिकायत दी थी। आज कोर्ट में इस बात पर सुनवाई होगी कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए या नहीं. दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने भी बताया है कि POCSO मामले में हमने शिकायतकर्ता के बयानों के आधार पर कोर्ट में अपील की है. पीड़िता के पिता और खुद पीड़िता के बयानों के आधार पर केस को खारिज किया जाना चाहिए. नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया। नाबालिग पहलवान ने कहा कि उसके साथ यौन उत्पीड़न नहीं हुआ, बृजभूषण ने कुश्ती ट्रायल में भेदभाव किया। नाबालिग पहलवान का कोर्ट में दो बार बयान दर्ज कराया गया. आज कोर्ट तय करेगा कि बृजभूषण के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस चलेगा या नहीं.