पैरोल या फरलो पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर राम रहीम हाई कोर्ट पहुंचे

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हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा प्रमुख राम रहीम ने हाई कोर्ट में अपील दायर की है. अपील में कहा गया है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आना चाहते हैं. जिसके चलते हाई कोर्ट को किसी भी तरह की पैरोल या फर्लो पर रोक लगाने वाले आदेश को हटाना चाहिए. जिसके बाद वे बाहर आ सकेंगे.

 

अपील में राम रहीम ने दावा किया है कि वह इस साल कुल 41 दिनों की रिहाई के लिए पात्र है, जिसमें 20 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो शामिल है। जिसके आधार पर वह लोकसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर जाना चाहते हैं.

 

एसजीपीसी ने विरोध जताया था

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने राम रहीम को बार-बार जेल से बाहर लाने के विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिसके बाद 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार (हरियाणा) को आदेश दिया कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल अर्जी पर विचार न करे.

राम रहीम ने यह तर्क देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है कि पैरोल और फर्लो देने का उद्देश्य सुधारात्मक प्रकृति का है और आरोपी को परिवार और समाज के साथ अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाना है। हरियाणा अच्छे आचरण कैदी (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 2022 के तहत, पात्र दोषी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की छुट्टी के हकदार हैं।

 

यह भी कहा गया है कि नियम किसी भी दोषी को पैरोल और फर्लो देने पर रोक नहीं लगाते हैं, जिसे दोषी ठहराया गया हो और तीन या अधिक मामलों में आजीवन कारावास और निश्चित अवधि की सजा सुनाई गई हो।

पैरोल या फर्लो की मंजूरी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान के अनुरूप है। उन्हें किसी भी स्तर पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है.

 

राम रहीम को बाहर हुए 192 दिन हो गए हैं

यह पहली बार है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में आम चुनाव राम रहीम के बिना हो रहे हैं. हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने इस बार चुनाव में डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल नहीं दी, जबकि 2022 से अब तक वह 6 फर्लो और 3 पैरोल के साथ 192 दिन के लिए बाहर आ चुके हैं।

 

 

 

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