पेंशन योजना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, OPS और NPS नहीं, अब UPS लागू होगा

मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया है. आज हुई कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी गई है. सरकार ने कहा कि 25 साल तक नौकरी करने वाले कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलेगी. यूपीएस स्कीम का फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 10 साल तक सेवा करने वालों को 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी. अगर कर्मचारियों की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नियों को 60 फीसदी पेंशन दी जाएगी. सरकार ने कहा कि राज्य सरकार भी अपना फैसला लागू कर सकती है. कर्मचारियों पर इस योजना का कोई बोझ नहीं पड़ेगा. यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.
12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत
सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 साल तक काम किया है तो उसे रिटायरमेंट से पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के तौर पर मिलेगा. यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को मृत्यु के समय मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।
एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का विकल्प मिलेगा
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी एनपीएस लोगों को यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प मिलेगा। यह उन सभी लोगों पर भी लागू होगा जो एनपीएस की शुरुआत के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवानिवृत्त होने वाले हैं। इसका शेष भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। 2004 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.