पुलिस ने खैरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकाते हुए गैर जमानती धारा जोड़ दी
चंडीगढ़, 08 मई
पूर्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखपाल सिंह खैरा व एसडीएम की शिकायत पर भुलथ पुलिस ने मामला दर्ज किया था. उस प्राथमिकी में भुल्लत पुलिस ने धारा 353 जोड़ी है जो गैर जमानती धारा है। आईपीसी की धारा 186, 189, 342, 500 और 506 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब पुलिस ने इस मामले में गैर जमानती धारा जोड़ दी है. जिसके बाद सुखपाल सिंह खैरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है.
ऐसे में खैरा को गिरफ्तार किया जा सकता है और अब खैरा के खिलाफ दर्ज मामले में गैर जमानती धारा लगाए जाने के बाद मुश्किलें बढ़ गई हैं. हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि करने से कतरा रही है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विधायक खैरा के खिलाफ दर्ज मामले में गैर जमानती धारा 353 जोड़ी गई है. अगर बात करें तो विधायक सुखपाल खैरा भी मजबूती से दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ दर्ज मामले में गैर जमानती धारा 353 लगाई गई है.