पुलिस की हिरासत में नहीं है अमृतपाल- हाईकोर्ट में बोली पंजाब सरकार-याची के पास सबूत है तो दे
रागा न्यूज़, चंड़ीगढ़
पंजाब सरकार ने मंगलवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में साफ किया कि अमृतपाल हमारी हिरासत में नहीं है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल और उसके समर्थकों को अवैध हिरासत में बताते हुए दाखिल की गई विभिन्न याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया। पंजाब सरकार ने कहा कि यदि याची यह दावा करता है तो इसका सबूत पेश करे।
याचिकाकर्ता वकील इमान सिंह खारा ने बताया कि महाधिवक्ता ने अदालत को कहा है कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अन्य एजेंसियों के साथ बातचीत चल रही है। न्यायाधीश ने उनसे एक हलफनामे में यही कहने को कहा। न्यायाधीश ने हमें भी हलफनामा या साक्ष्य, यदि कोई हो, पेश करने के लिए कहा। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 29 मार्च तय की है, हम वे सभी सबूत जमा करेंगे जो हम एकत्र कर सकते हैं।