पीएम मोदी और राहुल गांधी को EC का नोटिस, 29 अप्रैल तक मांगा जवाब

चुनाव आयोग का नोटिस: चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, खासकर स्टार प्रचारकों के आचरण की प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी होगी। उच्च पदों पर बैठे लोगों के प्रचार भाषणों के अधिक गंभीर परिणाम होते हैं। नोटिस में कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के तहत, ‘स्टार उपदेशक’ का दर्जा कानूनी रूप से राजनीतिक दलों के दायरे में है और स्टार प्रचारकों से भाषणों की उच्च गुणवत्ता में योगदान की उम्मीद की जाती है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो वह देश की संपत्ति को घुसपैठियों और अधिक बच्चे पैदा करने वालों के बीच बांट सकती है. पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने हिंदू और मुसलमानों को बांटना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की मांग की.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत भेजा गया नोटिस
चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 77 के तहत नोटिस भेजा है. आयोग ने प्रथम दृष्टया स्टार प्रचारकों की फौज उतारने के लिए पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने दोनों दलों के अध्यक्षों से कहा कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के कार्यों की पहली जिम्मेदारी लेनी चाहिए. खासकर स्टार प्रचारकों के मामले में. उच्च पदों पर आसीन लोगों के चुनावी भाषणों का प्रभाव अधिक गंभीर होता है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है तो वह देश की संपत्ति को घुसपैठियों और अधिक बच्चे पैदा करने वालों के बीच बांट सकती है. पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस आक्रामक हो गई है. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने हिंदू और मुसलमानों को बांटना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर कार्रवाई करने की मांग की.