पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है
इस्लामाबाद, 11 मई
आज सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है. प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंद्याल की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में अदालत ने इमरान की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई। साथ ही उनकी गिरफ्तारी को अवैध करार दिया था.
कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार कर न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बंद्याल ने कहा कि कोर्ट में डर का माहौल है. कोर्ट ने NAB से पूछा है कि कोर्ट से किसी को कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है?
सुनवाई करने वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. एनएबी ने कोर्ट की अवमानना की है। इसके साथ ही शाम करीब 4 बजे सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एक घंटे के अंदर कोर्ट में पेश होने को कहा. इसके साथ ही प्रधान न्यायाधीश बंद्याल ने सख्त हिदायत दी कि इमरान खान के आगमन पर राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता उच्चतम न्यायालय नहीं आएं।
इमरान खान की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने कहा कि अगर किसी शख्स ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है तो उसे गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? इस प्रकार भविष्य में न्याय की अदालत में भी कोई अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ने साफ शब्दों में कहा कि गिरफ्तारी से पहले रजिस्ट्रार से इजाजत लेनी चाहिए थी.