पद का दुरुपयोग काले धन को सफेद करने वाला आबकारी अधिकारी गिरफ्तार
चंडीगढ़ : बलवीर कुमार विरदी, संयुक्त निदेशक, उत्पाद शुल्क विभाग, जालंधर (जीएसटी), निवासी लाम गांव, जालंधर, को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के माध्यम से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज मामले में सह-अभियुक्त भगवंत के रूप में नामित किया गया है। एक सरकारी अधिकारी होने के नाते भूषण उर्फ बावा निवासी मकान कृष्णा नगर, रेलवे रोड जालंधर को ब्यूरो ने उसके निवास से गिरफ्तार किया है।
प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस जांच से पता चला कि उक्त बलवीर कुमार विरदी की कुल आय 12,51,688.37 रुपये पाई गई है। इस प्रकार चेक अवधि के दौरान उक्त आरोपी ने कुल 3,03,66,825 रुपये अधिक खर्च किये हैं, जो उसकी आय से लगभग 145.40 प्रतिशत अधिक है.
इस प्रकार, उक्त अधिकारी के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करने और अपनी आय से अधिक संपत्ति बनाने के आरोप में विजिलेंस ब्यूरो, रेंज जालंधर द्वारा मुकदमा नंबर 12 दिनांक 16.05.2023 धारा 13(1)(बी) निवारण भ्रष्टाचार अधिनियम 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया
उक्त मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि उक्त भगवंत भूषण उर्फ बावा ने अभियुक्त बलवीर कुमार विरदी के खास साथी के रूप में स्वयं ‘जगदम्बे लाइफस्टाइल’ जबकि अपने नाम पर ‘क्लीन एंड कूल’ नामक कंपनी की स्थापना की थी. पत्नी कविता और बलवीर कुमार विरदी की पत्नी सुरिंदर कौर।” नाम की दो कंपनियां लुधियाना में खोली गईं और भगवंत भूषण आरोपी बलवीर कुमार विरदी की करोड़ों रुपये की काली कमाई को सफेद करने के लिए इन दोनों फर्जी कंपनियों में एडजस्ट करता था।
बलवीर कुमार की कोठी नंबर 213, गुरु गोबिंद सिंह नगर, जालंधर में स्थापित लिफ्ट के लिए आरोपी भगवंत भूषण ने अपनी जगदंबा लाइफस्टाइल कंपनी, लुधियाना के खाते से लिफ्ट लगाने वाली कंपनी शिंडलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 10,00,000 का भुगतान किया था। विरडी. . इसी प्रकार, बलवीर कुमार विरदी के उक्त घर में स्थापित जनरेटर के लिए 3,18,600 रुपये का भुगतान आरोपी भगवंत भूषण की उक्त जगदंबा लाइफस्टाइल कंपनी के खाते से सुधीर पावर लिमिटेड को किया गया था।
अतः विवेचना के दौरान भगवंत भूषण की भूमिका संदिग्ध होने पर उन्हें उक्त मुकदमे में नामजद करते हुए आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले के आरोपी बलवीर कुमार विरदी की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस ब्यूरो उसके आवास और अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस मामले में उनकी जमानत अर्जी जालंधर जिला अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है और वह फरार हैं।
उल्लेखनीय है कि उक्त बलवीर कुमार विरदी व अन्य ने कुछ ट्रांसपोर्ट व इंडस्ट्री मालिकों के साथ मिलकर जी.एस.टी. आईपीसी में धोखाधड़ी के खिलाफ केस नंबर 09 दिनांक 21.08.2020। धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7-ए के तहत पुलिस स्टेशन विजिलेंस ब्यूरो, फ्लाइंग सुकड़ -1, एसएएस नगर मोहाली में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर आरोपी बलवीर कुमार विर्दी की जांच की गई।