पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने अमृतपाल के साथियों की जमानत याचिका खारिज कर दी
चंडीगढ़, 27 दिसंबर
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अजनाला थाने पर हमले के आरोपी शिव कुमार और भूपिंदर सिंह और अमृतपाल के साथियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह किसी भी नागरिक के लिए न्याय प्रशासन का काम है। भीड़ के बल पर.हस्तक्षेप और कानून को अपने हाथ में लेना पूरी तरह से अस्वीकार्य है.
कोर्ट ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर हैं और ऐसे में याचिकाकर्ताओं को आठ महीने से हिरासत में होने की दलील स्वीकार करते हुए जमानत नहीं दी जा सकती. याचिका दायर करते हुए अजयपाल सिंह उर्फ शिव कुमार और बलविंदर सिंह उर्फ शेरू ने हाई कोर्ट को बताया कि घटना वाले दिन वे अजनाला में भी नहीं थे, जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. इन तथ्यों पर विचार किए बगैर दूसरे आरोपी के बयान के आधार पर उनका नाम ले लिया गया. साथ ही एफआईआर दर्ज करने में भी काफी देरी हुई, क्योंकि घटना 23 फरवरी को दोपहर 2 बजे हुई थी और एफआईआर 24 फरवरी को रात 9:50 बजे दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि दोनों पंजाब पुलिस की किसी भी तस्वीर या वीडियो में मौजूद नहीं थे।