पंजाब सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है

मेडिकल जांच और पुलिस वेरिफिकेशन की शर्त हटाई गई, पत्र जारी
चंडीगढ़, 23 अगस्त
पंजाब सरकार ने शिक्षा विभाग में नए सिरे से भर्ती किए गए 11,096 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए मेडिकल जांच और पुलिस सत्यापन की शर्त हटा दी है। कर्मचारी संघ लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे पहले से ही विभाग में काम कर रहे हैं और उनका मेडिकल और पुलिस सत्यापन हो चुका है। ऐसे में उन्हें दोबारा इस प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ रहा है। इसके साथ ही विभाग ने इन सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को नियमित करते समय दो साल के प्रोबेशन पीरियड की शर्त भी हटा दी है क्योंकि ये पहले से ही विभाग में कार्यरत हैं। कर रहे हैं। ऐसे में नियमित कर्मचारियों के लिए दो साल की परिवीक्षा अवधि का नियम भी लागू है।
कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह उन्हें दोबारा नियमित होने के लिए दो साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस पर विभाग ने यह नियम भी हटा दिया।पंजाब सरकार ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों को केंद्र की बजाय पंजाब का वेतनमान देने के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट सब कमेटी फैसला लेगी. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में कैबिनेट उप-समिति ने मंगलवार को पंजाब वेतनमान बहाली संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और उनके विचार सुने।