पंजाब सरकार ने मनीषा गुलाटी को हटाया; राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थीं, अधिसूचना जारी
पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी को पद से हटा दिया गया है। पंजाब सरकार ने मनीषा गुलाटी की एक्सटेंशन वापिस ले ली है।
ध्यान रहे कि, इससे पहले भी पंजाब की भगवंत मान सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया था। जिसके बाद मनीषा गुलाटी हाईकोर्ट पहुंच गईं थीं। मनीषा गुलाटी ने हाईकोर्ट में भगवंत मान सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। गुलाटी ने हाईकोर्ट में कहा था कि उनका कार्यकाल समय से 6 महीने पहले ही खत्म कर दिया गया।
पिछले महीने हुई सुनवाई में फैसला वापिस लिया
बतादें कि, पिछले महीने ही हाईकोर्ट ने मनीषा गुलाटी की याचिका पर सुनवाई की थी और इस दौरान भगवंत मान सरकार ने अपने फैसले पर यू-टर्न ले लिया था। सरकार ने हाईकोर्ट को मनीषा गुलाटी पर फैसला वापिस लेने की जानकारी दी थी। जिसके बाद मनीषा गुलाटी दोबारा से राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पर काबिज हो गईं थीं।
2018 में हुई थी नियुक्ति
आपको बतादें कि, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तत्कालीन सरकार में मनीषा गुलाटी की पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति हुई थी। 2018 में उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया था। वहीं इस पद पर कार्यकाल पूरा होने के बाद कैप्टन सरकार द्वारा उन्हें एक्सटेंशन देते हुए उनके कार्यकाल में तीन साल की बढ़ोतरी की गई थी।