पंजाब में कांस्टेबलों की भर्ती का रास्ता साफ करते हुए हाईकोर्ट ने योग्यता के आधार पर नियुक्ति का आदेश दिया है।

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चंडीगढ़, 3 मई,

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आठ साल पुरानी भर्ती में 195 रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ करते हुए योग्यता के आधार पर नियुक्ति का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को 6 महीने के भीतर इन पदों को भरने का आदेश देते हुए साफ कर दिया कि ये पद याचिकाकर्ताओं से नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर भरे जाएं. हालाँकि, चयनित उम्मीदवार पिछला वेतन या किसी अन्य सेवा लाभ के हकदार नहीं होंगे।

याचिका दायर करते हुए बलविंदर सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि पंजाब में 4915 कांस्टेबल पदों के लिए भर्ती जारी की गई थी. इस भर्ती के दौरान पंजाब सशस्त्र बल के स्थान पर जिला पुलिस कैडर मांगने वाले विशेष पुलिस अधिकारियों को लेकर विवाद हो गया था, उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 195 पद खाली रखने का आदेश दिया था.

इसके बाद 2019 में याचिका का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने इन पदों को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किए. ऐसे में ये पद खाली रह गए थे. इन पदों पर वेटिंग लिस्ट में शामिल आवेदकों ने दावा किया था, लेकिन 31 मई 2023 को सरकार ने उनके दावे को खारिज कर दिया. इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. सुबह 10:53 बजे

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