पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को नहीं होगी परेशानी, सरकार ने बनाई व्यापक रणनीति
पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को नहीं होगी परेशानी, सरकार ने बनाई व्यापक रणनीति
चंडीगढ़, 28 नवंबर,
पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) मालिकों को अब चार्जिंग आदि जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने पंजाब इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के नियमों के अनुसार बिल्डिंग बायलॉज 2021 में संशोधन करने की तैयारी की है। इसके तहत निर्माणाधीन आवासीय और वाणिज्यिक भवनों में वाहन चार्जिंग का प्रावधान किया जाएगा।
इसके अलावा आवासीय सोसायटी और सार्वजनिक पार्किंग स्थलों में भी लोगों को अपने वाहन चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। संबंधित विभाग ने इस संबंध में मसौदा तैयार कर लिया है, इसे जल्द ही लागू किया जाएगा।
सरकार द्वारा तैयार की गई ईवी नीति को ध्यान में रखते हुए पंजाब परिवहन विभाग की ओर से इस संबंध में एक पत्र लिखा गया था. इसके बाद पंजाब हाउसिंग डिपार्टमेंट की ओर से इस संबंधित योजना पर काम शुरू कर दिया गया है. ऐसे में अब ईवी चार्जिंग की सुविधा आवासीय और गैर-आवासीय दोनों भवनों में उपलब्ध होगी। गैर-आवासीय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल और कार्यालय स्थानों में ईवी चार्जिंग की सुविधा होगी। इस श्रेणी के वाहनों में 10 वाहन पार्किंग स्थान होंगे। प्रत्येक तीन पार्किंग स्थानों के बाद एक चार्जिंग स्लॉट का प्रावधान होगा।
आवासीय सोसायटियों में 10 वाहनों की पार्किंग में कम से कम पांच कारों के लिए एक चार्जिंग प्वाइंट का प्रावधान होगा। ऐसा करने से वाहनों के लिए 100 प्रतिशत क्षेत्र कवर हो जाएगा। पंजाब के लिए ईवी नीति के मसौदे के अनुसार, राज्य में पहले एक लाख इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को कर छूट के अलावा प्रोत्साहन भी मिलेगा। पंजाब ईवी नीति का लक्ष्य लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। राज्य में चलने वाले 50 फीसदी से ज्यादा वाहन इन्हीं शहरों में मौजूद हैं. मसौदा नीति का लक्ष्य इन शहरों की सड़कों पर चलने वाले लगभग 25 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना है।