नाजायज विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे
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दिल्ली, 1 सितम्बर
नाजायज विवाह से पैदा हुए बच्चों को माता-पिता की संपत्ति मिलेगी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नाजायज विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं। लाइव लॉ रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल हिंदू मिताक्षरा कानून द्वारा शासित हिंदू संयुक्त परिवार संपत्तियों पर लागू होता है। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने लिया रेवांसीडप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2011) में दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि शून्य/अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता-पिता की संपत्ति को पाने के हकदार हैं, भले ही वह स्व-अर्जित हो। या जन्म प्रमाण पत्र के हकदार हैं। .