नवजोत सिंह सिद्धू आज हो सकते हैं रिहा, रोड रेज केस में मिली थी 1 साल की सज़ा
चंडीगढ़. कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की सेंट्रल जेल में करीब 10 महीने बिताने के बाद शनिवार को रिहा हो सकते हैं. सिद्धू के परिवारवालों और वकील ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि 59 वर्षीय सिद्धू को रिहा किया जा रहा है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस मामले में संपर्क किए जाने पर पटियाला सेंट्रल जेल के अधीक्षक एमएस तिवाना ने कहा, ‘जब उनकी रिहाई के आदेश आएंगे, तो हम सूचित करेंगे.’
इससे पहले नवजोत सिद्धू की गैरमौजूदगी में उनकी टीम द्वारा संचालित अकाउंट से शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा गया, ‘सभी को सूचित किया जाता है कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को कल पटियाला जेल से रिहा कर दिया जाएगा… जैसा कि संबंधित अधिकारियों ने सूचित किया है.’
सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को सुनाई थी 1 साल जेल की सज़ा
सिद्धू की रिहाई से कांग्रेस की पंजाब इकाई में फिर से हलचल बढ़ सकती है, जिसे आम आदमी पार्टी (आप) ने फरवरी 2022 के विधानसभा चुनावों में हरा दिया था. वर्ष 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को सजा सुनाई गई थी. कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख ने पटियाला की एक अदालत में आत्मसर्मण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें पिछले साल 20 मई को जेल भेज दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी.
हालांकि सिद्धू के वकील के अनुसार, जेल में रहने के दौरान नवजोत सिद्धू के अच्छे आचरण के कारण रिहाई पहले हो रही है, जैसा कि नियमों के तहत अनुमति है. सिद्धू के वकील एचपीएस वर्मा ने शुक्रवार को कहा कि नवजोत सिद्धू के परिवार को पटियाला जेल से उनकी रिहाई के संबंध में अधिकारियों से सूचना मिली है.
सिद्धू के वकील ने बताई जल्द रिहाई की वजह
नवजोत सिद्धू के वकील वर्मा ने कहा कि ‘अच्छे व्यवहार वाला दोषी सप्ताह में एक दिन (रविवार) की सामान्य छूट का हकदार है और यह 31 मार्च को 45 दिनों की छूट में तब्दील हो जाता है.’ वकील ने बताया कि इसी मामले में सिद्धू 2007 में भी तीन दिन जेल में रहे थे. उन्होंने कहा कि इसके साथ सिद्धू एक अप्रैल को रिहाई के योग्य हैं.