नगर निगम चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज, पंजाब सरकार दाखिल करेगी जवाब

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पंजाब के 5 नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव न हो पाने के मामले की सुनवाई करीब 3 हफ्ते बाद आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में होगी. इस बीच सरकार चुनाव कराने को लेकर अपना जवाब दाखिल करेगी. पिछली सुनवाई में सरकारी वकील की ओर से दलील दी गयी थी कि नगर निगमों की वार्डबंदी के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. ऐसे में उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने के बाद ही होनी चाहिए. इसके बाद कोर्ट की ओर से आज की तारीख तय की गयी.

 

 

 

नगर निगमों का कार्यकाल पूरा हो गया है

 

अमृतसर के प्रबोध चंद्र बाली ने अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, जालंधर और फगवाड़ा विधानसभा सीटों पर कार्यकाल पूरा होने के बाद भी चुनाव न कराने को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपने वकील एचसी अरोड़ा के माध्यम से याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि जनवरी 2023 में नगर निगमों का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराने की जरूरत है और यह अनिवार्य है. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 249-यू के साथ-साथ पंजाब नगर निगम अधिनियम की धारा 7 के तहत किया जाना चाहिए।

‘लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित’

 

इस याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने चुनाव न कराकर लगभग एक साल तक मतदाताओं को उनके बहुमूल्य लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित रखा है. राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी तक चुनाव कराने का कार्यक्रम अधिसूचित नहीं किया है. पता चला है कि इसमें 4 से 5 नगर निगम शामिल हैं. बहरहाल, आज की सुनवाई अहम मानी जा रही है. सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करना होगा. इससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी.

 

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