दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज , तिहाड़ जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया

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दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को फिर से एक झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हने जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस दौरान वह एक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी पत्नी से मिल सकते हैं। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार 3 जून को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की थी और आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

शनिवार को पत्नी से मिलने आये थे सिसोदिया 

शनिवार को जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल से सिसोदिया की पत्नी सीमा के स्वास्थ्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले कोर्ट ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए सिसोदिया को अनुमति दी थी, जिसके बाद वह शनिवार को सुबह 10 बजे अपने घर पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले ही उनकी पत्नी की तबियत बिगड़ गई और उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां सिसोदिया की उनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। जिसके बाद वह वापस तिहाड़ जेल लौट गए थे।

 

शराब घोटाले का एक अन्य आरोपी बन गया सरकारी गवाह 

वहीं इससे पहले गुरुवार 01 जून को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला के एक मामले में आरोपी अरबिंदो समूह के शरत चंद्र रेड्डी को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। इससे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं।  ED ने हाल ही में रेड्डी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। बता दें कि वह सरकारी गवाह बनने वाला दूसरा शख्स है। पिछले साल नवंबर में शराब कारोबारी और मामले में एक ने आरोपी दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया था।

 

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