दिल्ली शराब घोटाला कांड: सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित, CBI बोलीं- जांच जारी

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दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियामित जमानत याचिका पर आज राउज़ ऐवन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने दूसरी बार निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है. अब मनीष सिसोदिया ने ट्रायल में देरी होने का आधार बनाकर नियमित जमानत की मांग की है.

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई क दौरान उनके वकील विवेक जैन ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर आज सुनवाई पूरी हो जाने की संभावना है. लिहाजा उनकी अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका निष्प्रभावी हो जाएगी. सिसोदिया ने चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. कोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका का निपटारा किया. अब कोर्ट उनकी नियमित जमानत की मांग पर दलीलें सुनी.

CBI की ओर से पेश वकील ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी का विरोध किया. CBI के वकील ने दलील देते हुए कहा कि सिसोदिया आबकारी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है. अभी इस केस में विभिन्न पहलुओं को लेकर जांच जारी है. सिसोदिया जमानत के ट्रिपल टेस्ट की शर्तों पर खरा नहीं उतरते. सिसोदिया पहले भी इस केस से जुड़े सबूतों को खत्म करने में शामिल रहे है.

उन्होंने कहा कि ऐसे में जमानत मिलने की सूरत में उनके द्वारा जांच को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. सिसोदिया की तुलना इस मामले में बाकी उन सह-आरोपियों से नहीं की जा सकती, जिन्हें जमानत मिल चुकी है. वो इस घोटाले के मुख्य आरोपी है. लिहाजा उनको मिली जमानत की आधार पर वह खुद के लिए भी ऐसी राहत का दावा नहीं कर सकते.

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