दिल्ली जल संकट पर SC का बड़ा आदेश, कहा- बैठक कर निकालें समाधान

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राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के सितम के बीच जल संकट भी गहराता जा रहा है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है. SC ने दिल्ली में पानी की किल्लत से निपटने के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड (Upper Yamuna River Board) से 5 जून को सभी स्टेक होल्डर्स(केन्द्र, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल) की बैठक बुलाने को कहा है.जिसमें दिल्लीवासियों को जल संकट से निजात दिलाने पर विचार हो सके.

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कोर्ट ने बोर्ड से कहा है कि मीटिंग में हुई चर्चा और संकट के मद्देनजर उठाए कदमों की जानकारी कोर्ट के सामने 6 जून को रखें. वहीं सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश ने कहा कि उसे दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने में कोई परेशानी नहीं है. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली में पानी की बर्बादी भी एक अहम मुद्दा है. दिल्ली को दिए जाने वाले पानी में से 52 फीसदी पानी की बर्बादी होती है, जिसमें टैंकर माफिया और इंडस्ट्रीज द्वारा पानी की चोरी भी बड़ी वजह है.

 

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से अतिरिक्त पानी मांगने की दिल्ली सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए 6 जून के लिए पोस्ट किया है.

 

31 मई को दायर हुई याचिका

दिल्ली सरकार ने जल संकट को देखते हुए 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में दिल्ली सरकार ने SC से मांग की थी कि वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सरकार को आगामी एक महीने तक एक्स्ट्रा पानी देने का निर्देश दें, जिससे की दिल्ली जल संकट से निपट सके.

 

दिल्ली में पानी की किल्लत की वजह

राजधानी दिल्ली में पानी का कोई अपना स्त्रोत नहीं है. दिल्ली पानी के लिए पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब, यूपी और हिमाचल पर निर्भर है. भीषण गर्मी की वजह से पानी की मांग बढ़ गई है, जिसकी वजह से दिल्ली के सामने जल संकट खड़ा हो गया है. वहीं AAP सरकार का कहना है कि हरियाणा द्वारा दिल्ली को दिया जाने वाला पानी कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है.

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