दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जमानत याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है. सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उन्होंने दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं. इन याचिकाओं को जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 जुलाई को अरविंद केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर और 29 जुलाई को नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इसके अलावा मामलों में नियमित जमानत याचिकाएं भी दाखिल की गईं.
ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था
कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इससे पहले 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अरविंद केजरीवाल को उत्पाद शुल्क मामले में गिरफ्तार किया था. हालांकि, ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. अगर आज अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई होती तो वह जेल से बाहर आ गए होते.
