थार की बर्खास्त महिला कांस्टेबल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

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थार की बर्खास्त महिला कांस्टेबल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

– लेकिन इन शर्तों का पालन करना होगा

बठिंडा की इंस्टा-रानी बर्खास्त कांस्टेबल अमनदीप कौर को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में बर्खास्त महिला कांस्टेबल (थार) को नियमित जमानत दे दी है। जस्टिस अमन चौधरी की अदालत ने अमनदीप कौर को 17 नवंबर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

अदालत ने अमनदीप कौर को नियमित जमानत पर रिहा कर दिया, लेकिन उसे ट्रायल कोर्ट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत/सुरक्षा बांड जमा करना होगा और कई शर्तों का पालन करना होगा। इन शर्तों में मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, मुकदमे के गवाहों पर दबाव नहीं डालना या धमकी नहीं देना, निचली अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना और मुकदमे के अंत तक अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदलना शामिल है।

जानकारी के मुताबिक अमनदीप कौर के खिलाफ 26 मई को बठिंडा विजिलेंस ब्यूरो में एफआईआर नंबर 15 दर्ज की गई थी। उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) के साथ-साथ 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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