ढाई साल बाद भी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया, पंजाब पुलिस पर लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

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चंडीगढ़, 4 मई, देश क्लिक ब्यूरो:

साल 2021 में 28.84 लाख रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में ढाई साल बाद भी जांच पूरी न होने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना तय किया है और पीड़िता को इसे भरने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने यह रकम उन अधिकारियों से वसूलने का आदेश दिया है जो एफआईआर दर्ज होने के वक्त से लेकर अब तक थानेदार रहे हैं. साथ ही पुलिस को अगली सुनवाई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.

याचिकाकर्ता पुनीत गुप्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि 28.84 लाख रुपये की ठगी होने के बावजूद पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है. मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है. हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बावजूद जांच की गति अब तक नहीं बढ़ी है. पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि अगली सुनवाई तक जांच पूरी कर ली जाएगी.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि न तो मामले की जांच पूरी हुई है और न ही आदेश के बावजूद कपूरथला के एसएसपी पेश हुए हैं.

इस पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और कहा कि यह सीधे तौर पर मानहानि की श्रेणी में आता है. हाई कोर्ट के सख्त रुख पर पंजाब सरकार के वकील ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में 24 अप्रैल को शाम लाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है. जल्द ही जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी.

हाई कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई 15 मई तक के लिए स्थगित कर दी है और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है.

 

 

 

 

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