डेरा प्रमुख राम रहीम ने हाई कोर्ट से मांगी है फरलो, 2 जुलाई को होगी सुनवाई

डेरा सिरसा प्रमुख राम रहीम ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से फिर 21 दिन की फरलो की मांग की है. इस संबंध में उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. राम रहीम ने अपनी फरलो याचिका में कहा कि इस महीने डेरा सच्चा सौदा का कार्यक्रम है, जिसमें उसे शामिल होना है. इसके जवाब में हाई कोर्ट ने कहा कि कार्यक्रम स्थगित कर दिया जाए. HC ने गुस्से में ये भी कहा कि पहले आप कार्यक्रम आयोजित करते हैं, फिर कोर्ट में आकर याचिका दायर करते हैं और उसमें शामिल होने का दबाव बनाते हैं. अर्जी पर अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ जुलाई में सुनवाई करेगी, क्योंकि मामला इसी पीठ में लंबित है.
लोकसभा चुनाव से पहले भी डेरा प्रमुख ने फरलो की मांग की थी. उन्होंने कहा कि मैं 14 दिन की फरलो का हकदार था, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी.
पहली बार राम रहीम के बिना आम चुनाव
यह पहली बार है कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में आम चुनाव राम रहीम के बिना हुए हैं। हाईकोर्ट की सख्ती के चलते सरकार ने इस बार चुनाव में डेरा प्रमुख राम रहीम को पैरोल नहीं दी. जबकि 2022 से अब तक वह 6 बार फरलो और 3 बार 192 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आ चुके हैं। डेरा प्रमुख करीब 200 दिनों तक तीन राज्यों में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव में सक्रिय रहे हैं.
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राम रहीम को बार-बार जेल से बाहर लाने पर विरोध जताया था. इसके बाद 29 फरवरी को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख की पैरोल अर्जी पर विचार न करे.
हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया
राम रहीम की अर्जी पर हाईकोर्ट ने एसजीपीसी समेत हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह भी कहा गया है कि जुलाई में छुट्टियां खत्म होने पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की पीठ ही याचिका पर सुनवाई करेगी. हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि डेरा प्रमुख की अर्जी आई है लेकिन उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही फैसला लिया जाएगा। इसके बाद सुनवाई 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई.