डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम फिर आए जेल से बाहर, मिली 21 दिन की पैरोल

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से छुट्टी मिल गई है. राम रहीम 21 दिनों तक जेल से बाहर रहेंगे, मंगलवार को सुनारिया जेल से बाहर आने के बाद वह यूपी के डेरे जाएंगे. मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे राम रहीम को पुलिस सुरक्षा में हरियाणा की सुनारिया जेल से रिहा कर दिया गया. वह अपनी छुट्टियां उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा आश्रम में बिताएंगे।
राम रहीम सिरसा में अपने डेरे में दो महिलाओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सज़ा काट रहा है. पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में राम रहीम को इस मामले में दोषी ठहराया था। इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
फरलो के लिए अनुरोध जून महीने में किया गया था
सुनारिया जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम ने इसी साल जून महीने में एक बार फिर से फरलो मांगी थी. राम रहीम ने 21 दिन की फरलो के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन इससे पहले फरवरी में, उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह अदालत की अनुमति के बिना डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को और पैरोल न दे। उस समय हाई कोर्ट शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें डेरा सिरसा प्रमुख को अस्थायी रिहाई दिए जाने को चुनौती दी गई थी.
राम रहीम को पैरोल या फर्लो सोच समझकर दें- हाई कोर्ट
अभी दो दिन पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि मामले पर सावधानी से विचार करने के बाद ही फरलो या पैरोल दी जाए.
राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की ओर से दायर याचिका का निपटारा कर दिया है. जिसमें डेरा प्रमुख को पैरोल या फर्लो पर रिहा न करने के निर्देश देने को कहा गया था. हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकार ऐसे मुद्दों पर फैसला लेने में सक्षम है.