डाकघर में भी जमा करा सकते हैं 2000 रुपये के नोट, क्या बदले भी जाएंगे? यह रहा इस सवाल का जवाब
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2 हजार रुपये को नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया है. राहत की बात यह है कि तुरंत प्रभाव से 2000 रुपये नोट अवैध नहीं हुए हैं. जिनके पास 2,000 रुपये के नोट हैं, वो 30 सितंबर, 2023 तक बदल सकते हैं. इसका अर्थ है कि आप भी लगभग 4 महीने तक 2000 रुपये नोट को या तो बदलवा सकते हैं या फिर अपने बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं.
दो हजार के नोट बैंकों और रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में बदले और जमा किए जा रहे हैं. लेकिन, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये नोट डाकघरों (Post Office) में भी बदले जाएंगे? यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के डाकघरों में भी खाते हैं.
रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों में साफ कहा गया है कि 2000 रुपये का नोट केवल बैंकों और आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (RO) में ही बदलवाए जा सकते हैं. इसमें डाकघर का जिक्र नहीं है.
इसका मतलब यह है कि डाकघरों में नोट बदलने की सेवा उपलब्ध नहीं है. यहां यह जान लेना जरूरी है कि आप अपने डाकघर के खाते में 2000 रुपये का नोट जमा जरूर करवा सकते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि 2000 का नोट लीगल टेंडर बना हुआ है. इसीलिए इसे लेने से कोई इंकार नहीं कर सकता. लेकिन, शर्त है कि जो डाकघर खाताधारक नोट जमा करा है, उसके खाते की केवाईसी हो.
शुरू हो चुका है नोट एक्सचेंज
कल यानी 23 मई, 2023 से ही बैंक शाखाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों ने 2000 रुपये के नोट बदलने शुरू कर दिए हैं. रिजर्व बैंक की सीमा के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में 20 हजार रुपये तक के नोट बदल सकता है.
इस मुद्रा में रकम जमा करने की कोई सीमा नहीं है. जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है, वो भी 2000 का नोट बदल सकते हैं. आरबीआई स्पष्ट कर चुका है कि नोट एक्सचेंज के लिए बैंक खाते की जरूरत नहीं है. 2000 के 10 नोट आप किसी भी बैंक शाखा में जाकर बदल सकते हैं.