झारखंड हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को मिली जमानत, 5 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

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जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. उन्हें झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. सोरेन करीब पांच महीने बाद जेल से रिहा होंगे. झारखंड उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 13 जून को सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 मई को झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी.

ईडी ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था. हेमंत सोरेन पर 8.42 एकड़ जमीन घोटाले का आरोप है.

 

ईडी ने यह दावा हाई कोर्ट में किया था

ईडी ने हाई कोर्ट में कई अहम सबूत पेश किए थे. प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में दावा किया था कि बरगाई में 8.5 एकड़ जमीन पर कब्जे के लिए हेमंत सोरेन ने अधिकारियों की मदद भी ली थी. ईडी ने दावा किया कि बड़गाई के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप और उनके प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ने पूछताछ के दौरान ईडी के दावे की पुष्टि की है.

लोकसभा चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत के लिए हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालाँकि, अदालत ने सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि सोरेन ने याचिका में यह खुलासा नहीं किया था कि निचली अदालत ने मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। ईडी ने दलील दी थी कि अगर हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई तो जेल में बंद सभी नेता जमानत मांगेंगे.

 

हेमंत पर क्या था आरोप?

हेमंत सोरेन पर रांची के बड़गाई में 8.42 एकड़ जमीन घोटाले का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक यह जमीन भुईंहर कोटा की है, जिसे कोई खरीद या बेच नहीं सकता. इसके बावजूद 2010 में हेमंत ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया. जांच एजेंसी के मुताबिक, सत्ता में आने के बाद हेमंत सोरेन स्थानीय अधिकारियों के जरिए इस जमीन का मूल्यांकन कराने में लगे थे.

 

हाई कोर्ट में हेमंत के वकील ने ईडी के आरोपों को मनगढ़ंत बताया और कहा कि हेमंत का जमीन से कोई लेना-देना नहीं है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों की व्हाट्सएप चैट और राजस्व अधिकारी भानु प्रताप प्रसाद के बयान सौंपे.

 

 

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