जीरकपुर में करवा चौथ के दिन विभाग द्वारा बिजली कटौती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया
जीरकपुर में करवा चौथ के दिन विभाग द्वारा बिजली कटौती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया
हाई कोर्ट ने पीएसपीसीएल और प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
जीरकपुर, 7 नवंबर,
करवा चौथ के दिन पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने जीरकपुर स्थित चंडीगढ़ एन्क्लेव की बिजली काट दी। मामला अब पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है और हाईकोर्ट ने पीएसपीसीएल और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका दायर करते हुए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एडवोकेट अर्जुन शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उनकी सोसायटी 2014 में तैयार इसके बाद बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला और याचिकाकर्ताओं को सोसायटी का प्रबंधन अपने हाथ में लेना पड़ा। याचिकाकर्ता लगातार बिजली बिल आदि का भुगतान कर रहे थे। इस बीच, बिल्डर ने पीएसपीसीएल को आवेदन दिया और बिजली कनेक्शन के लिए जमा राशि वापस करने की मांग की। बिल्डर ने कहा कि सोसायटी ने प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए उसे अपना मीटर लगाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि बिल्डर के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता. बिल्डर के कहने पर बिजली विभाग के कर्मचारी आए और करवा चौथ के दिन सोसायटी में अंधेरा कर दिया। याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.