जिस रिटायर्ड टीचर की हत्या के आरोप में मुख्तार अंसारी हुए थे बरी, उसी की साजिश में फंसे, कल सजा का ऐलान , जानिए पूरा मामला

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14 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ने वाली है. गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमला करने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है.कल कोर्ट सजा का एलान कर सकता है. साल 2009 में सेवानिवृत्त शिक्षक कपिलदेव सिंह की हत्या पुलिस के मुखबिर होने के शक में सुवापुर उनके गांव में कर दी गई थी. इस हत्या के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में थे. हत्या की विवेचना के दौरान मुख्तार अंसारी का नाम इसमें जुड़ा.120 बी के तहत उसपर साजिश रचने का मुकदमा दर्ज हुआ. हत्या के मूल केस से मुख्तार पहले ही बरी हो चुका है, लेकिन करंडा थाने में वर्ष 2010 में मुख्तार पर गैंग चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड और मीर हसन पर हमला करने के मामले में गैंगेस्टर लगा था. अदालत ने इसी गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है.साल 2009 में 11 अप्रैल को सुवापुर गांव के रहने वाले एक आपराधिक छवि के व्यक्ति चंदन यादव के घर पर कुर्की की कार्रवाई हुई, जिसमें पुलिस ने कुर्की के दौरान घर में मौजूद सामानों की लिस्ट बनाने के लिए गांव के प्रतिष्ठित एवं बेहद मिलनसार रिटायर्ड शिक्षक कपिलदेव सिंह को मौके पर बुलाया था. उन्होंने पुलिस के कहने पर जब्त किए गए सामानों की लिस्ट बनाई थी.

अपराधी चंदन यादव को यह लगा कि कपिलदेव सिंह उसकी मुखबिरी करने के साथ ही पुलिस से मिला हुआ है. ऐसी स्थिति में उनकी हत्या हुई. मुख्तार के वकील लियाकत अली का कहना था कि हत्या के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में थे. बाद जांच के दौरान उनका नाम इस मामले से जोड़ा गया था.कपिलदेव सिंह हत्या के मूल केस में मुख्तार अंसारी को कोर्ट पहले बरी कर चुका है, लेकिन हत्याकांड एवं मीर हसन के हत्या के प्रयास के मामले को जोड़ा गया और मुख्तार अंसारी पर चल रहे गैंगस्टर ऐक्ट के मामले में शुक्रवार को कोर्ट की ओर से फैसला का ऐलान किये जाने की संभावना है.

इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी पर केस बना हुआ है, जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही है. कपिलदेव सिंह की हत्या हुई उस वक्त बसपा की सरकार प्रदेश में थी. लंबे समय से यह केस कोर्ट में चल रहा है. इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है, जिसके चलते यह केस आजकल चर्चा में बना हुआ है. कपिलदेव सिंह का क्राइम वर्ल्ड से कोई रिश्ता नहीं था.एक समय यूपी में खौफ का पर्याय रहा मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में बंद है. उस पर रंगदारी, अपहरण हत्या, लूट,समेत दर्जनों मामले दर्ज हैं. उनमें से 4 मामलों में मुख्तार अंसारी को पहले ही सजा हो चुकी है. बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. वह कई बार अपने एनकाउंटर की आशंका जता चुका है.

 

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