जालंधर लोकसभा उपचुनाव: पंजाब सरकार ने 10 मई को स्थानीय अवकाश घोषित किया

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चंडीगढ़, 8 मई

पंजाब सरकार ने जालंधर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के कारण इस निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में 10 मई 2023 को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इस अवकाश को पंजाब सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 के तहत भी घोषित किया है।

 

इस संबंध में पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी जालंधर लोकसभा क्षेत्र का मतदाता है और पंजाब राज्य के सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में काम करता है, तो वह मतदान के लिए संबंधित प्राधिकारी को अपना वोटर कार्ड प्रस्तुत करना चाहिए।10 मई, 2023 (बुधवार) से विशेष अवकाश ले सकते हैं। यह अवकाश अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश खाते से नहीं काटा जायेगा।

 

 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी की उप-धारा 1 के प्रावधान के अनुसार जालंधर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में (व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक इकाई या किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में) ) दिनांक 10 मई, 2023 (बुधवार) को वेतन सहित (वैतनिक) अवकाश घोषित किया गया है।

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