छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे कोचिंग सेंटर… राजेंद्र नगर हादसे पर SC ने केंद्र, दिल्ली सरकार और MCD से मांगा जवाब

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27 जुलाई को दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में एक भयानक हादसा हुआ, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई, जिससे पूरी दिल्ली में दहशत फैल गई. लापरवाही के मामले में हंगामा मच गया, जिसके बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कार्रवाई की. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि वह (Suo Motu Case) संज्ञान लेगा.

कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली की यह घटना, जिसमें तीन छात्रों की जान चली गई, आंखें खोलने वाली है. किसी भी संगठन को तब तक संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक वह सुरक्षा नियमों का अनुपालन नहीं करता हो।

 

कोर्ट ने जवाब मांगा

कोचिंग सेंटर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा, कोचिंग सेंटर देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं. जस्टिस सूर्यकांत और उजल भुइयां की बेंच ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक ऐसी कोचिंग के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम नहीं हो जाते, ऐसी कोचिंग ऑनलाइन होनी चाहिए।

इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में भी हो रही है और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन को लेकर हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

 

हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं

दिल्ली में हुई इस घटना में तीन छात्रों की मौत हो गई. जिसमें तानिया सोनी (25), श्रेया यादव (25) और नेविन डेल्विन (28) की मौत हो गई। इस मामले की जांच न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट भी कर रहा है. हाई कोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. यह भी कहा गया है कि जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी.

 

 

 

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