चेन स्नैचिंग मामलें में दो आरोपियो का 10-10 साल की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना
पंचकूला/27 फरवरी :- पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस चौकी सेक्टर 16 पंचकूला इन्चार्ज पीएसआई गुरपाल सिंह के नेतृत्व श्री हरबीर सिंह दहिया सत्र न्यायाधीश पंचकूला की अदालत द्वारा चेन स्नैचिंग मामलें में दो आरोपियो को 10-10 साल व 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया । सजा पानें वालें अपराधियो की पहचान साहनें आलम पुत्र जाने आलम वासी गाँव किरतपुर नाजियाबाद जिला बिजनोर उतर प्रदेश हाल प्रभाप रोड जीरकपुर तथा इशरार खान पुत्र इशमेल खान वासी गाँव बबीपुर जिला बदाँयु उतर प्रदेश हाल झुग्गी बिग बाजार के पीछे जीरकपुर के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक उपरोक्त दोनो आरोपियान नें दिनांक 26.04.2021 को पीडिता डिम्पल अरोडा वासी सेक्टर 16 पंचकूला से बाहर घुमते हुए मोटरसाईकिल पर सवार होकर गले से सोनें की चेन स्नैचिग की वारदात को अन्जाम दिया था । जिस बारे पीडिता द्वारा पुलिस चौकी सेक्टर 16 में प्राप्त शिकायत पर थाना सेक्टर 14 पंचकूला में भा.द.स. की धारा 379-बी के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी अनुसधान पीएसआई रवि प्रकाश द्वारा कार्रवाई करते हुए मामलें में सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य सबूत इक्टठे करके मामले के साथ सल्गंन किये गये इसके बाद मामलें मे आगामी छानबीन करते हुए उपरोक्त चेन स्नैचिंग की वारदात को अन्जाम देनें वालें दो आरोपियो को गिऱफ्तार किया गया । जिस मामलें में जिला अटार्नी श्री नरेश गर्ग द्वारा मामलें में पैरवी करते हुए सही समय पर ब्यानत करवाये गये जिस मामलें में आज दिनांक 27.02.2023 को उपरोक्त दोनो आरोपियो को 10-10 साल की सजा व 25-25 हजार रुपये जुर्माना किया गया ।